भारत में कानूनी और सामाजिक कल्याण को जोड़ने का यह अनूठा तरीका सेक्शन 12A और CSR के महत्व को रेखांकित करता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A गैर-लाभकारी संगठनों, ट्रस्टों और सोसाइटीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो समाज कल्याण में योगदान देना चाहते हैं। यह धारा ऐसे संगठनों को आयकर विभाग के साथ पंजीकरण करने की सुविधा देती है, जिससे उनकी आय पर कर छूट प्राप्त होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंपनियों और पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कर लाभ और सामाजिक प्रभाव के लक्ष्य संरेखित होते हैं।
सेक्शन 12A को समझना और इसका CSR से संबंध जानना यह दर्शाता है कि यह सतत विकास को कैसे समर्थन देता है और व्यवसायों व चैरिटेबल संगठनों के बीच साझेदारी को कैसे प्रोत्साहित करता है।
सेक्शन 12A क्या है?
सेक्शन 12A उन ट्रस्टों, सोसाइटीज़ या अन्य गैर-लाभकारी संगठनों पर लागू होता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन या पर्यावरण संरक्षण जैसे चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं। कर छूट का लाभ उठाने के लिए इन संगठनों को इस धारा के तहत पंजीकरण करना होता है, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। इसमें यह साबित करना शामिल है कि उनके उद्देश्य वास्तव में चैरिटेबल हैं और उनकी आय इन उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाती है।
पंजीकरण के बाद, इन संगठनों की आय—जो दान, अनुदान या अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है—कर से मुक्त हो जाती है, बशर्ते इसे केवल उनके घोषित चैरिटेबल लक्ष्यों के लिए उपयोग किया जाए। यह पंजीकरण सेक्शन 80G के तहत दानदाताओं के लिए अतिरिक्त कर कटौती जैसे लाभ प्राप्त करने की भी शर्त है, जो दान को और प्रोत्साहित करता है।
CSR के लिए सेक्शन 12A का महत्व
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, कुछ कंपनियों को अपनी औसत शुद्ध आय का कम से कम 2% CSR गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। यह नियम उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये या अधिक, टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या अधिक, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक है। इन कंपनियों को अपने CSR फंड को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे शेड्यूल VII में उल्लिखित गतिविधियों में लगाना होता है।
ऐसे में, कंपनियां अक्सर इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी करती हैं। सेक्शन 12A के तहत पंजीकृत संगठन यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनकी कर-मुक्त स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि CSR फंड का उपयोग बिना कर हानि के कुशलतापूर्वक हो, जिससे कॉर्पोरेट योगदान का प्रभाव अधिकतम हो।
कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014 और बाद के संशोधनों के अनुसार, कंपनियां सेक्शन 12A और 80G के तहत पंजीकृत संगठनों के साथ CSR परियोजनाओं के लिए सहयोग कर सकती हैं। इनमें सेक्शन 8 कंपनियां, पंजीकृत ट्रस्ट या सोसाइटीज़ शामिल हैं, जिनके पास समान गतिविधियों में कम से कम तीन साल का सिद्ध अनुभव होना चाहिए। यह संरेखण पारदर्शिता, जवाबदेही और कर व CSR नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जिससे सेक्शन 12A संरचित CSR कार्यान्वयन का आधार बन जाता है।
सेक्शन 12A और CSR का तालमेल
सेक्शन 12A और CSR के बीच का संबंध केवल अनुपालन तक सीमित नहीं है। कंपनियों के लिए, 12A-पंजीकृत संगठनों के साथ साझेदारी उनकी विश्वसनीयता बढ़ाती है, क्योंकि ये संगठन कर अधिकारियों की जांच के अधीन होते हैं, जिससे फंड का उपयोग वास्तविक चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित होता है। गैर-लाभकारी संगठनों के लिए, CSR फंडिंग उनकी पहलों को विस्तार देने के लिए एक स्थिर संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनका सामाजिक प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा, 80G प्रमाणन वाले 12A-पंजीकृत संगठनों को दान देने वाले कर कटौती का दावा कर सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से CSR लक्ष्यों को समर्थन देता है।
इसे अंग्रेजी में भी पढ़ें: What is Section 12A and Its Relevance for CSR – Corporate Social Responsibility?