भारत सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (SSY) की शुरुआत की गई। यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिए सुरक्षित बचत का मार्ग प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना एक छोटी बचत योजना है, जो बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए उच्च ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है।
सुकन्या समृद्धि योजना की प्रमुख विशेषताएँ
1. खाता खोलने की पात्रता
- इस योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर खाता खोल सकते हैं।
- भारत में किसी भी बैंक या डाकघर में एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
- एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या एक साथ तीन बच्चियों का जन्म हुआ हो, तो विशेष परिस्थितियों में तीन खातों की अनुमति दी जाती है।
2. सुकन्या समृद्धि योजना – न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि
- खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि ₹250 निर्धारित की गई है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं।
- राशि एकमुश्त या कई किश्तों में जमा की जा सकती है।
- एक महीने या वित्तीय वर्ष में जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
3. सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर और कर लाभ
- यह योजना अन्य बचत योजनाओं की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान करती है।
- जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक ब्याज दर 8.02% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।
- ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पद्धति से की जाती है।
- अर्जित ब्याज और जमा राशि दोनों आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर मुक्त हैं।
4. सुकन्या समृद्धि योजना खाते का संचालन
- जब तक बालिका 18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक खाता उसके अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा।
- 18 वर्ष की उम्र के बाद बालिका स्वयं अपने खाते का संचालन कर सकती है।
5. निकासी नियम
- बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है।
- यह निकासी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि के 50% तक सीमित होती है।
- यह निकासी एकमुश्त या किश्तों में की जा सकती है, लेकिन अधिकतम पाँच वर्षों तक एक ही निकासी अनुमत होगी।
6. समयपूर्व खाता बंद करने की शर्तें
- खाते को खोलने के 5 वर्ष बाद, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे समय से पहले बंद किया जा सकता है:
- खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, जिस पर सामान्य बचत खाता ब्याज दर लागू होगी।
- यदि बालिका किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो।
- यदि खाता संचालित करने वाले अभिभावक का निधन हो जाए।
- इस प्रकार के समापन के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
7. परिपक्वता पर खाता बंद करने के नियम
- खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर स्वचालित रूप से खाता बंद हो जाएगा।
- यदि बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद विवाह कर ले, तो विवाह की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद खाते को बंद किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ
1. बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य
इस योजना के माध्यम से अभिभावक अपनी बेटी के उच्च शिक्षा और विवाह के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकते हैं।
2. उच्च ब्याज दर
यह योजना अन्य परंपरागत बचत योजनाओं से अधिक ब्याज प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक रूप में अधिक लाभ प्राप्त होता है।
3. कर लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज और निकासी पूरी तरह कर-मुक्त है, जिससे करदाता अभिभावकों को भी लाभ मिलता है।
4. लचीलापन और सुलभता
- यह खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी खाते का संचालन संभव है।
- वित्तीय वर्ष में किसी भी समय और कितनी भी बार पैसा जमा किया जा सकता है।
कैसे खोलें सुकन्या समृद्धि खाता?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
- किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में जाएं।
- सुकन्या समृद्धि खाता आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- माता-पिता या अभिभावक का पता प्रमाण
- न्यूनतम ₹250 की शुरुआती जमा राशि जमा करें।
- खाता खुलने के बाद पासबुक प्राप्त करें और नियमित रूप से योगदान करते रहें।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को ये योग्यताएं पूरी करनी चाहिए:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
- आवेदक की बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.
- आवेदक बेटी के माता-पिता या अभिभावक होने चाहिए.
सुकन्या समृद्धि खाता : आवश्यक दस्तावेज़
आप यह खाता कहां खोल सकते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते इसके लिए अधिकृत वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में खोले जा सकते हैं. उदाहरण के लिए, ये खाते बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में खोले जा सकते हैं. आपको बस निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीओबी की किसी शाखा में जाना है।
- भरा हुआ सुकन्या समृद्धि पंजीकरण फॉर्म
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- जमाकर्ता के पहचान का प्रमाण आईडी प्रूफ
- जमाकर्ता का आवासीय प्रमाण
- स्टांप आकार की तस्वीरें
महत्वपूर्ण :
सरकारी बचत संवर्धन, सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 दिनांक 03.04.2023 के अनुसार, नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड/फॉर्म 60 जमा करना अनिवार्य है।
आप यह खाता कहां खोल सकते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना खाता अधिकृत वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में खोला जा सकता है. उदाहरण के लिए यह खाते बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में खोले जा सकते हैं. आपको केवल निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीओबी शाखा में जाना होगा :
- भरा हुआ सुकन्या समृद्धि पंजीकरण फॉर्म
- बेटी के जन्म का प्रमाणपत्र
- जमाकर्ता का पहचान प्रमाणपत्र
- जमाकर्ता के आवास का प्रमाण
- स्टांप आकार का फोटो
प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी होगी?
यह खाता न्यूनतम दो सौ पचास रुपये की प्रारंभिक जमा के साथ खोला जा सकता है और उसके बाद पचास रुपये के गुणकों में और बाद में जमा पचास रुपये के गुणकों में होगा, जो एक खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो सौ पचास रुपये जमा के अधीन होगा। एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में जमा कुल राशि एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि अकाउंट मेनटेन नहीं किया गया तो क्या होगा?
यदि प्रत्येक वर्ष खाते में न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है, तो खाता डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, जिसे डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए रु 50 का छोटा सा दंड और डिफॉल्ट किए गए वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि भरकर नियमित किया जा सकता है.
क्या परिपक्वता पर लाभार्थी को राशि वापस मिल जाएगी?
जी हां , खाता परिपक्व होने के बाद, लाभार्थी निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराके शेष राशि के साथ अर्जित ब्याज प्राप्त कर सकता है :-
- एसएसए आहरण एप्लीकेशन
- पहचान का प्रमाण
- आवास और नागरिकता का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
क्या यह खाता हस्तांतरणीय है?
जी हा, लाभार्थी द्वारा निवास परिवर्तन का प्रमाण प्रदान करने के बाद, इसे भारत के भीतर किसी भी शाखा / डाकघर में हस्तांतरित किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- एसएसवाई खाते में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 250/- रुपये का अंशदान करना आवश्यक है
- निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत इस खाते को निर्धारित समय से पूर्व बंद करने की अनुमति है:
- खाताधारक की मृत्यु के कारण
- खाता खोलने से लेकर 5 वर्षों तक खाता में भुगतान बनाए रखने पर, आत्यधिक अनुकंपा के आधार पर जैसे खाताधारक की जानलेवा बीमारियों में चिकित्सा सहायता या अभिभावक की मृत्यु होने पर इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष की कानूनी आयु होने के पश्चात, यदि बालिका का विवाह होने वाला है, तो यह खाता समय से पूर्व बंद किया जा सकता है. लाभार्थी को संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि शादी की तारीख को लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है।
सार बातें
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। सुकन्या समृद्धि योजना न केवल बचत को प्रोत्साहित करता है, बल्कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण में भी सहायक है। उच्च ब्याज दर, कर छूट, और लचीली जमा सुविधाओं के कारण यह योजना उन माता-पिता के लिए बेहद उपयोगी है, जो अपनी बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना एक सुनहरा अवसर है, जिससे बेटियों की शिक्षा और स्वावलंबन को प्रोत्साहन मिलेगा और एक आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में योगदान होगा।
(इंडिया सीएसआर हिंदी)